OtherStateTop News

मंत्रालय व सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी होंगे उपस्थित, निर्देश जारी

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण साप्ताहिक रोस्टर प्रणाली लागू

रायपुर । कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए राज्य शासन द्वारा मंत्रालय एवं सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थित के साथ कामकाज किए जाने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक रोस्टर प्रणाली तय कर दी गई है।

राज्य शासन द्वारा आयु 45 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। टीकाकरण के लिए मंत्रालय एवं इंद्रावती भवन में विशेष व्यवस्था की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में रोस्टर तैयार करने कहा गया है।

शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फाम होम में कार्य करेंगे और 50 प्रतिशत कार्यालय आएंगे। प्रतिशत का विभाजन ऐसा हो कि शासकीय कार्य प्रभावित न हो, किसी शाखा के कर्मचारी को पूर्ण रूप से अवकाश न दिया जाये बल्कि सप्ताहिक रोस्टर प्रणाली से कार्य संपादित कराया जाए।

अनुभाग अधिकारी एवं उनके नीचे अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत् अनिवार्य रूप से रखी जाए।
इसी प्रकार समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अधीक्षक स्तर के अधिकारी सप्ताहिक रोस्टर प्रणाली से कार्य संपादित करेंगे तथा शेष अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे। जो कर्मचारी कार्यालय आएंगे वे यथासंभव अपने स्वयं के वाहन से आयेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके तथा कोविड-19 के संकमण का रिस्क कम हो सके। बस में निर्धारित क्षमता से आधे कर्मचारियों को बैठाया जाएगा।

आवश्यक होने पर दोबारा उसी रूट पर पुनः बस का संचालन किया जाए।

सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने परिजनों, परिचितों एवं पड़ोसियों को जिनकी आयु 45 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनको टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित करेंगे। सभी अधिकारी-कर्मचारी से यह भी अपेक्षा की गई है कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे, ताकि समाज में एक आदर्श पेश हो सके, जिससे सकारात्मक संदेश जाए। भीड़ वाली स्थान से पूर्णतः परहेज किया जाए।

सभी कर्मचारी कार्यालय में अनिवार्यतः मास्क लगाएंगे एवं सैनेटाईजर का उपयोग नियमित रूप से करेंगे। यथा संभव सभी बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में भारसाधक सचिव अपने विभाग में अधीनस्थ निगम मंडल, आयोग, बोर्ड, सहकारी संस्थाओं को अवगत कराएंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button