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धीरे-धीरे `अनलॉक` हो रही राजधानी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद…

रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

कोरोना संक्रमण घटते मामलों के बीच राजधानी की दिनचर्या अब सामान्य होते जा रही है। बेमेतरा, राजनांदगांव के बाद राजधानी में भी लॉकडाउन के आदेश में संशोधन किया गया है। रायपुर में अब सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी, लेकिन कुछ गतिविधियों को अभी भी बंद रहेंगी।

कलेक्टर एस भारती दासन ने नया आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा और आगामी आदेश तक यह लागू रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार अनलॉक में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे।
केवल रविवार को सभी दुकानों बंद रहेगी।
क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन, टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी और टेक-अवे की अनुमति होगी, लेकिन इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी।
क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक और आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/ स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
रायपुर जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता के लिए बंद रहेंगे। लेकिन अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन और आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे।
उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन,ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे और एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी और मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, लेकिन गैस एजेंसियाँ टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होन डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण, विक्रय के लिए मास्क रखना और दुकान में कार्यरत कर्मचारियों, ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना और फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। इमरजेंसी गतिविधि को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।

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