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Durg news : पांच जिम में आयुक्त ने दी दबिश, जिम ट्रेनरों पर लगाया 2000 से 5000 जुर्माना

शांति फिटनेस, बाडी जिम, ऑक्सीजोन जिम को 2000 से 5000 जुर्माना

पांच जिम में आयुक्त ने दी दबशि, कोरोना गाइडलाईन का पालन करने दिये निर्देश

जिला कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के मार्गदर्शन में आज आयुक्त हरेश मंडावी ने शहर में स्थापित पांच जिमों में पहुॅचें । जिम के अंदर एक्सरसाइज करने वाले 8 से 10 लोग बिना मास्क झुण्ड बनाकर गपशप करते पाये गये । तीन जिम के संचालाकों पर कोरोना गाइडलाईन का उलंघन पाये जाने के कारण 2000 से 5000 रु0 जुर्माना लगाया गया ।

उन्होनें जिम संचालकों और ट्रेनरों को कड़ी चेतावनी देते हुये कहा गाइड लाईन का उल्लंघन करते पाये जाने पर जिम सील कर दी जाएगी । कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी, उपअभियंता शिव शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक जसीवर सिंह भुवाल, मेनसिंग मंडावी, राजेन्द्र सराटे, ईश्वर वर्मा, भुवनलाल साहू, शशिकांत यादव, के अलावा सुरेश भारती, लवकुश शर्मा, शौयब खान, और पूरा टीम मौजूद था ।

4 घंटा घूमकर आयुक्त ने की शहर में माॅनिटरिंग

कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किये जा रहे कार्य और आम जनता को गाईड लाईन का पालन कराने निगम आयुक्त हरेश मंडावी आज प्रातः 8.00 बजे से पूरे 4 घंटा घूमे । इस दौरान उन्होनें गुरुद्वारा रोड में निरंकारी भवन के शांति फिटनेस जिम, बोरसी रोड में बाडी जिम, धमधा नाका के पास ऑक्सीजेन जिम, पारख पैलेस पाॅवर जिम का निरीक्षण किये । धमधा रोड स्थित पाॅवर जिम, निरंकारी भवन के पास शांति फिटनेस, और बोरसी ऑक्सीजेन जिम में एक्सारसाइज करने के बाद एकत्र लोगों के लिए संचालाकों पर कार्यवाही कर 2000 से 5000 रु0 जुर्माना लगाये । शेष जिम संचालकों को कड़ी हिदायत दी गई । दोबारा कोरोना गाईडलाईन का पालन करते नहीं पाये जाने पर जिम को सील कर दिया जाएगा ।

ग्रीन सीटी के ई-ब्लाक को बनाया गया कन्टेनमेंट जोन

भ्रमण के दौरान आयुक्त मंडावी पुलगांव वार्ड में स्थित ऋषभ ग्रीन सीटी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। ऋषभ ग्रीन सीटी के ई-ब्लाक में एक कोरोना पाॅजिटीव मिलने के बाद आस-पास के ब्लाक ए और बी का सर्वे करने के निर्देश दिये गये । आयुक्त के निर्देशानुसार ऋषभ ग्रीन सीटी के ई-ब्लाक को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया। उन्होनें विभागीय अधिकारियों को यहाॅ कोरोना जांच करने निर्देश दिये । भ्रमण के दौरान पोटिया चौक में दुकानदारों द्वारा मास्क नहीं लगाने पर 100 से 200 रुपये जुर्माना किया गया।

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