नई दिल्ली| सरकार ने जीएसटी करदाताओं को राहत देने के लिए जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर क्रमश: 30 नवम्बर और 11 दिसम्बर कर दी है। जीएसटीआर-2 फार्म में व्यापारियों को कुल खरीद की जानकारी देनी होती है तथा जीएसटीआर-3 में खरीद और बिक्री दोनों की जानकारी देनी होती है।
पहले जीएसटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार 31 अक्टूबर 2017 थी, जबकि जीएसटीआर-3 दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर थी।
सरकार ने एक ट्वीट में कहा है, `व्यवसायियों और अन्य करदाताओं की सुविधा के लिए जुलाई महीने की जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 जमा करने की तिथि बढ़ाकर क्रमश: 30 नवम्बर और 11 दिसम्बर कर दी गई है।`
वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है, `इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। इससे 30.81 लाख करदाताओं को सुविधा मिलेगी।`