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Income Tax: तुरंत निपटा लें टैक्स से जुड़ें ये 4 बड़े काम, कहीं चूक न जाएं आप

Income Tax Date: Complete These 4 Important Tax Tasks in October 2025 Before Deadline!

Income Tax: अक्टूबर 2025 का महीना करदाताओं के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस महीने में Income Tax Date से जुड़े कई जरूरी कामों को पूरा करना अनिवार्य है। इसमें आपके टैक्स रिटर्न फाइल करने और ऑडिट जमा करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक टैक्स कैलेंडर (Tax Calendar) जारी किया है। इस लिस्ट में टीडीएस/टीसीएस डिपॉजिट और टैक्स रिटर्न फाइलिंग जैसी कई डेडलाइन तय की गई हैं। इन कार्यों को समय पर पूरा न करने पर करदाताओं को बड़ा नुकसान हो सकता है।





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अक्टूबर 2025 की 4 सबसे महत्वपूर्ण

करदाताओं को नुकसान से बचने के लिए 7, 15, 30 और 31 अक्टूबर की तारीखें तुरंत नोट कर लेनी चाहिए।

1. 7 अक्टूबर: TDS/TCS जमा करने की अंतिम तिथि

  • सितंबर का टैक्स: सितंबर 2025 में काटे या कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की नियत तिथि 7 अक्टूबर है।
  • सरकारी कार्यालय: किसी सरकारी कार्यालय द्वारा काटे गए टैक्स की पूरी राशि उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी।
  • तिमाही TDS: जुलाई 2025 से सितंबर 2025 की अवधि के लिए तिमाही टीडीएस जमा करने की डेडलाइन भी 7 अक्टूबर ही है।
  • फॉर्म 27C: सितंबर 2025 में क्रेता द्वारा फॉर्म 27सी में प्राप्त घोषणाओं को इस दिन तक अपलोड किया जा सकता है।

2. 15 अक्टूबर: प्रमाण पत्र और फॉर्म जमा करें

  • फॉर्म 24G: जिस सरकारी कार्यालय में सितंबर 2025 के लिए टीडीएस का भुगतान बिना चालान के किया गया था। उनके लिए फॉर्म 24जी जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है।
  • टीडीएस सर्टिफिकेट: अगस्त 2025 के लिए काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट इस दिन तक जमा किया जा सकता है। यह धारा 194आईबी, 194आईए और 194एम के तहत जमा होगा।
  • तिमाही TCS: 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही टीसीएस विवरण प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। इस तिमाही के दौरान फॉर्म 15जी/15एच में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करने की अंतिम तिथि भी 15 अक्टूबर ही है।

3. 30 अक्टूबर: चालान विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

  • चालान का विवरण: 30 अक्टूबर सितंबर 2025 में काटे गए टैक्स के संबंध में चालान का विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है।
  • यह धारा 194-आईबी, 194-आईए, 194-एम और 194एस के तहत करना होगा।
  • प्रमाण पत्र अपलोड: 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए प्रमाण पत्र भी अपलोड करना जरूरी है।
  • यह किसी भी व्यक्ति द्वारा एकत्रित टैक्स के संबंध में अपलोड करने की अंतिम तिथि है।

4. 31 अक्टूबर: ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन

  • ऑडिट रिपोर्ट: 31 अक्टूबर को कई महत्वपूर्ण ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट अपलोड करने की डेडलाइन समाप्त होने वाली है।
  • जरूरी कार्य: करदाता अपने सभी ऑडिट से जुड़े काम इस तारीख से पहले ही पूरे कर लें।
  • नुकसान: समय पर इन कामों को पूरा न करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।




  • अक्टूबर का महीना वित्तीय कार्यों के लिए निर्णायक साबित होगा।
  • सभी करदाताओं को अपनी Income Tax Date और टैक्स कैलेंडर को ध्यान से देखना चाहिए।
  • आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा टैक्स कैलेंडर देख सकते हैं।
  • अपनी सभी डेडलाइन को समय पर पूरा करके किसी भी जुर्माने से बचें।

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