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आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का जानिए विस्तार…

ऑनसाइट ऑक्सीजन उत्पादन के लिए ईसीएलजीएस 4.0, ईसीएलजीएस 3.0 का व्यापक कवरेज और ईसीएलजीएस 1.0 के स्वरूप में वृद्धि

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों में हुए व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के दायरे को और बढ़ा दिया है:

  1. ईसीएलजीएस 4.0: ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए अस्पतालों/नर्सिंग होम/क्लीनिकों/मेडिकल कॉलेजों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी कवर, ब्याज दर की सीमा 7.5 प्रतिशत;
  2. ऋण लेने वाले, जो 05 मई, 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र हैं और जिन्होंने चार साल के समग्र कार्यकाल के ईसीएलजीएस 1.0 के तहत ऋण लिया था जिसमें पहले 12 महीनों के दौरान केवल ब्याज चुकाने के साथ बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज चुकाने का प्रावधान शामिल था, वे अब अपने ईसीएलजीएस ऋण के लिए पांच वर्ष की अवधि का लाभ उठाने में सक्षम होंगे अर्थात पहले 24 महीनों के लिए केवल ब्याज चुकाने के साथ बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज की अदायगी;
  3. 05 मई, 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के साथ, ईसीएलजीएस 1.0 के तहत कवर किए गए ऋण लेने वालों को 29 फरवरी, 2020 तक के बकाये के 10 प्रतिशत तक की राशि के बराबर की अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता;
  4. ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्रता के लिए 500 करोड़ रुपये के ऋण बकाये की वर्तमान सीमा को हटाया जाएगा, बशर्ते प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिकतम अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता 40 प्रतिशत या 200 करोड़ रुपये, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित हो;
  5. ईसीएलजीएस 3.0 के तहत नागरिक उड्डयन क्षेत्र पात्र होगा
  6. ईसीएलजीएस की वैधता 30.09.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत 31.12.2021 तक ऋण संवितरण की अनुमति है।

ईसीएलजीएस में किए गए ये संशोधन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हुए, आजीविका को सुरक्षित करते हुए और व्यवसायिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से दोबारा शुरू करते हुए ईसीएलजीएस की उपयोगिता और प्रभाव को मजबूत करेंगे। इन बदलावों से उचित शर्तों पर संस्थागत ऋण के प्रवाह में और सुविधा होगी।

इस संदर्भ में संचालन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं।

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