गरीब परिवारों में गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान सबसे बड़ी समस्या पैसों कीआती है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए, छत्तीसगढ़ में मिनीमाता महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई है।
इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता राशि प्रदान करना है। इससे महिलाओं को मदद मिलेगी और उनके परिवार को लाभ होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत, पंजीकृत हितग्राहियों को 20 हजार रुपये की प्रसूति सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य की अधिकतर जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार गर्भवती महिलाओं को देगी 20 हजार रुपए
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ‘मिनीमाता महतारी जतन योजना 2024’ की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य की श्रमिक और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रख सकेंगी।
आइए जानते हैं इस योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में इस योजना के तहत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 20,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद महिला श्रमिकों के खाते में जमा की जाती है, ताकि वे अपनी सेहत का ध्यान रख सकें।
श्रम विभाग द्वारा संचालित है और पहले दो बच्चों के प्रसव के लिए ही लाभ देती है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे मां और बच्चे की सेहत का बेहतर ख्याल रखा जा सकता है। यह योजना श्रमिक परिवारों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है।
महतारी जतन योजना के लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार की मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को 20,000 रुपये की प्रसूति सहायता मिलती है।
बच्चे के जन्म के बाद यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में जमा होती है।
इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को पहले दो बच्चों के जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करती है और बच्चों की सेहत और देखभाल में सहायक है।
महतारी जतन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
केवल बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
आवेदक महिला का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकरण आवश्यक है।
गर्भावस्था की पुष्टि डॉक्टर, एएनएम या मितानिन द्वारा होनी चाहिए।
यह योजना केवल पहले दो बच्चों के जन्म के लिए ही लागू होती है।
आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और बच्चे के जन्म के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
सार्वजनिक या सरकारी संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों की पत्नियां इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
महतारी जतन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
श्रमिक कार्ड
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
गर्भवती होने का प्रमाण पत्र
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
स्व घोषणा पत्र
मोबाइल नंबर
बैंक खाता पासबुक
महतारी जतन योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले नजदीकी च्वाइस सेंटर या श्रम कार्यालय जाएं।
वहां मिनीमाता महतारी जतन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें।
आवेदन फॉर्म के साथ गर्भावस्था का प्रमाण, महिला का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और स्व घोषणा पत्र संलग्न करें।
इस घोषणा पत्र में बच्चों के नाम, उनकी आयु, लिंग, और जिस बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका क्रमांक दर्ज होना चाहिए।
फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
सत्यापन प्रक्रिया के 30 दिनों के भीतर 20,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
मिनीमाता महतारी जतन योजना की पात्रता
गौरतलब है कि मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिकों का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को बच्चे के जन्म के 90 दिनों के भीतर श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड,
आधार कार्ड,
उत्तराधिकारी का आधार कार्ड,
बैंक पासबुक,
मोबाइल नंबर,
शिशु के जन्म प्रमाण पत्र
तथा मूल दस्तावेज के साथ श्रम विभाग, लोक सेवा केंद्र या वीएलई के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।