Revised ITR Deadline: चूक गए तो 31 दिसंबर के बाद लगेगा भारी जुर्माना
आखिरी मौका: बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए बचे हैं चंद दिन, देना पड़ सकता है 5,000 का जुर्माना।
Revised Income Tax Return (ITR) Deadline: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय सीमा नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है। या फिर पहले भरे गए रिटर्न में कोई सुधार करना चाहते हैं। तो आपके पास अब बहुत कम समय बचा है। Revised Income Tax Return Deadline 31 दिसंबर निर्धारित है। अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसके बाद करदाताओं को सामान्य प्रक्रिया के तहत संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना भी लग सकता है।
1: संशोधित रिटर्न (Revised ITR) दाखिल करने का आखिरी मौका
अक्सर करदाता रिटर्न भरते समय अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे बैंक ब्याज की जानकारी छूट जाना या कोई कटौती गलत क्लेम कर लेना। ऐसे करदाताओं के लिए 31 दिसंबर की तारीख बेहद अहम है।
कौन कर सकता है संशोधन?
यदि आप अपने दाखिल किए जा चुके आइटीआर में बदलाव करना चाहते हैं। तो इसे 31 दिसंबर तक हर हाल में निपटा लें। इसके बाद करदाता अपने रिटर्न में संशोधन नहीं कर सकेंगे। यह सुविधा उन करदाताओं के लिए है जो पहले ही रिटर्न भर चुके हैं। यह संशोधन सिर्फ वे करदाता कर सकेंगे, जो निर्धारित समय अवधि में अपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं।
समय सीमा का महत्व
31 दिसंबर के बाद, पोर्टल पर रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प बंद हो सकता है। यदि आप इस तारीख को चूक जाते हैं। तो आपकी गलती सुधारने का सीधा रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए, अपने दस्तावेजों की दोबारा जांच करें। अगर कोई कमी है, तो तुरंत सुधार करें।
2: विलंबित रिटर्न (Belated ITR) और जुर्माना
कई लोग जुलाई की अंतिम तारीख तक अपना रिटर्न नहीं भर पाए थे। ऐसे लोगों के लिए भी 31 दिसंबर एक “डेडलाइन” है। इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है।
विलंब शुल्क के नियम
यदि आपने वित्त वर्ष 2024-25 का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। तो उसे भी 31 दिसंबर तक ही फाइल किया जा सकता है। लेकिन यह मुफ्त नहीं होगा। इसके लिए आपको लेट फीस यानी विलंब शुल्क देना होगा।
- 5 लाख तक आय: अगर आपकी कर योग्य आय पांच लाख रुपये तक है। तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- 5 लाख से अधिक आय: पांच लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय होने पर। आपको 5,000 रुपये विलंब शुल्क चुकाना होगा।
इस तारीख के बाद आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे।

3: ITR-U (अपडेटेड रिटर्न) कब काम आएगा?
अगर 31 दिसंबर की तारीख भी निकल जाती है। तो करदाता के पास क्या विकल्प बचता है? तब केवल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर-यू) का रास्ता बचता है। लेकिन इसके नियम काफी सख्त हैं।
ITR-U की शर्तें
31 दिसंबर के बाद करदाता केवल आइटीआर-यू दाखिल कर पुराना रिटर्न संशोधित कर पाएंगे। यह भी तभी हो सकता है, जब करदाता को अपनी कोई ऐसी आय पता चली हो। जिसकी घोषणा उसने अपने पहले भरे रिटर्न में नहीं की हो। और वह अब उसकी घोषणा करके उस पर टैक्स देना चाहता हो।
क्या नहीं कर सकते?
आइटीआर-यू फाइल करके किसी तरह के आयकर रिफंड का दावा नहीं किया जा सकेगा। यह केवल अतिरिक्त टैक्स देने के लिए है। पैसे वापस मांगने के लिए नहीं है।
प्रतिबंध
कुछ स्थितियों में आप ITR-U भी नहीं भर सकते। यदि करदाता के प्रतिष्ठान, आवास या गोदाम में छापा मारा गया है। या सर्वे के समय बहीखाता, अन्य कागजात व संपत्तियां जब्त की गई हैं। तब करदाता आइटीआर-यू दाखिल करने के पात्र नहीं होंगे।
4: विदेशी संपत्ति (Foreign Assets) और 10 लाख का जुर्माना
आयकर विभाग अब विदेशी संपत्तियों को लेकर बहुत सख्त हो गया है। वर्ष 2024 में लोगों ने किन-किन देशों में संपत्तियां ली हैं, इसकी जानकारी विभाग के पास है।
विभाग की निगरानी
आपने कहां-कहां बैंक खाता खुलवाया है। या ब्याज व डिविडेंड के रूप में आय अर्जित की है। यह सारी जानकारी आयकर विभाग के पास पहले से मौजूद है। इसी जानकारी के आधार पर विभाग ने करदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने रिटर्न संशोधित कर लें। ये सभी जानकारियां अपडेट करना अनिवार्य है।
भारी जुर्माने का प्रावधान
ऐसा न करने पर आयकर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। उन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। खतरा यहीं खत्म नहीं होता। किसी तरह की अघोषित आय होने पर वह आय तो जब्त कर ही ली जाएगी। साथ ही उस आय पर तीन गुना जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह काला धन कानून (Black Money Act) के तहत हो सकता है।
5: महत्वपूर्ण तिथियां और शुल्क (Revised ITR Deadline)
करदाताओं की सुविधा के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।
| विवरण (Category) | समय सीमा (Deadline) | शुल्क/जुर्माना (Penalty/Fees) |
| संशोधित रिटर्न (Revised ITR) | 31 दिसंबर 2025 | शून्य (यदि मूल रिटर्न समय पर भरा हो) |
| विलंबित रिटर्न (Belated ITR) | 31 दिसंबर 2025 | ₹1,000 से ₹5,000 तक |
| विदेशी संपत्ति घोषणा | 31 दिसंबर 2025 | ₹10 लाख तक (न करने पर) |
| अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) | 31 दिसंबर के बाद | अतिरिक्त टैक्स + ब्याज |
Revised Income Tax Return Deadline को हल्के में न लें। 31 दिसंबर सिर्फ साल का आखिरी दिन नहीं है। यह आपके वित्तीय अनुपालन का आखिरी मौका भी है। चाहे वह रिटर्न में सुधार हो या विदेशी संपत्ति का खुलासा। आज ही अपना आईटीआर पोर्टल चेक करें। आखिरी समय में सर्वर की समस्या भी हो सकती है। इसलिए तुरंत कार्रवाई करें और भारी जुर्माने से खुद को बचाएं।
E-Passport बड़ा बदलाव: Old पासपोर्ट रहेंगे वैध, रिन्यू कराने पर मिलेगी हाईटेक
Revised Income Tax Return Deadline: Last Chance to File ITR before 31st December
टैक्सपेयर्स ध्यान दें: ITR में गलती सुधारने का अंतिम अवसर, इसके बाद केवल ITR-U का ही सहारा।
Revised Income Tax Return Deadline, Belated ITR Filing,
Foreign Assets Declaration, ITR-U Rules, Income Tax Penalty.
इस लिंक के जरिए आप Simplilife के whatsapp group से जुड़ सकते हैं https://chat.whatsapp.com/KVhwNlmW6ZG0PtsTxJIAVw
Follow the Simplilife Info channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8mk3L6LwHkXbTU9q1d









