AllChhattisgarh

31 तक निजी स्कूल करें फीस निर्धारित, अन्यथा रद्द होगी मान्यता

निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग की चेतावनी

रायपुर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक स्कूल फ़ीस समिति गठन कर फ़ीस निर्धारित नहीं किया गया है तो उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
लोक शिक्षण संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने बताया कि अशासकीय विद्यालयों के लिए अशासकीय विद्यालय फ़ीस विनियमन अधिनियम 24 सितंबर 2020 को लागू किया गया है।

अधिनियम लागू होने के एक माह के भीतर राज्य के सभी अशासकीय विद्यालय द्वारा फ़ीस समिति गठन संबंधी समस्त कार्रवाई की जानी थी। परंतु आज तक इस समिति का गठन की कार्रवाई नहीं की गई है।
इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि जिन विद्यालयों द्वारा विद्यालय की फ़ीस निर्धारित नहीं की गई है, ऐसे विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 के तहत नोटिस जारी करें।

यदि विद्यालय 31 मार्च तक फ़ीस निर्धारित नहीं करता है तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के लिए विधिवत जानकारी प्रेषित करें ताकि उन विद्यालयों की मान्यता समाप्त की जा सके।

Show More

Related Articles

Back to top button