How To Submit SIR Form Online: चुनाव आयोग का फॉर्म भरने और सबमिट करने की पूरी प्रक्रिया
How To Submit SIR Form Online: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की तरफ से वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन और अपडेट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) डेटा एकत्र करते हैं। वे नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन करते हैं और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाते हैं। सटीक मतदाता सूची और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन भाग ले सकते हैं। इस गाइड में हम आपको बताएंगे कि How To Submit SIR Form Online।
ऑनलाइन प्रोसेस से पहले ये चीजें हैं जरूरी
ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास ये आवश्यक चीजें हैं। यह तैयारी आपको बिना किसी रुकावट के फॉर्म भरने में मदद करेगी।
- ईपीआईसी (वोटर आईडी) नंबर: अपना वर्तमान वोटर आईडी नंबर तैयार रखें।
- आधार कार्ड: सुनिश्चित करें कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम आपकी वोटर आईडी से पूरी तरह मेल खाता हो।
- मोबाइल नंबर: ओटीपी सत्यापन के लिए आपके ईपीआईसी से जुड़ा एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
How To Submit SIR Form Online: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
How To Submit SIR Form Online इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ चरण-दर-चरण दी गई है।
स्टेप 1: चुनाव आयोग की बेवसाइट पर जाएं
यूजर्स को मतदाता पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन करना होगा। यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो पहले साइन अप करें। लॉग इन करने के बाद, आपको डैशबोर्ड पर कुछ बटन खोजने होंगे:

फॉर्म भरने से पहले आप 2002 या 2003 की मतदाता सूची में अपने माता पिता या स्वयं का भाग संख्या, मतदाता क्रमांक खोजे। इसके लिए आपको दायें साइड ऊपर में SEARCH YOUR NAME In LAST SIR वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- वोटर में अपना नाम खोजें: यह विकल्प आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने में मदद करेगा।
- अंतिम SIR में अपना नाम खोजें: यदि उपलब्ध हो, तो यह आपके या आपके परिवार के सदस्यों का नाम खोजने में सहायक होगा।
- अंतिम SIR में माता/पिता/दादा/दादी का नाम खोजें: यह विकल्प विशेष रूप से पारिवारिक रिकॉर्ड को लिंक करने के लिए है।
इसके बाद अब उसी ऑप्शन के ऊपर FILL Enumeration Form पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखेगा जैसे नीचे दिख रहा है।

स्टेप 2: अपना राज्य चुनें
लॉग इन करने के बाद, ड्रॉपडाउन मेनू से अपना राज्य चुनें। उदाहरण के लिए, यदि आप दिल्ली में रहते हैं, तो ‘दिल्ली’ का चयन करें।

स्टेप 3: EPIC नंबर दर्ज करें और वेरिफाई करें
दिए गए फील्ड में अपना EPIC नंबर (VOTER ID Number वोटर आईडी नंबर) दर्ज करें। इसके बाद ‘खोज’ बटन पर क्लिक करें। एक बार वेरिफाई होने पर, आपके पहले से भरे हुए मतदाता विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपके EPIC पर नाम eSign वेरिफिकेशन के लिए उपयोग किए गए आपके आधार नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

स्टेप 4: OTP का उपयोग करके सत्यापित करें
आपके EPIC से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (One Time Password) भेजा जाएगा। आगे बढ़ने के लिए उस ओटीपी को दर्ज करें। यदि आपका मोबाइल नंबर EPIC से लिंक नहीं है, तो उसे अपडेट करने के लिए आपको पहले फॉर्म 8 भरना होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी पहचान सुनिश्चित करता है।
आपको Mobile Number Update करने के लिए फॉर्म 8 भरने में कोई परेशानी हो रही है तो
हमें इस नंबर +91 7974844194 पर Whatsapp करें.

स्टेप 5: उपयुक्त कैटेगरी चुनें (SIR Form Online)
अब वह कैटेगरी चुनें जो आप पर लागू होती है। आपको तीन मुख्य विकल्प मिलेंगे:
- मेरा नाम अंतिम SIR की मतदाता सूची में मौजूद है।
- मेरे माता-पिता का नाम (पिता, माता, दादा, या दादी) अंतिम SIR में मौजूद है।
- न तो मेरा नाम और न ही मेरे माता-पिता का नाम मतदाता सूची में मौजूद है।
सही विकल्प का चयन करें।
स्टेप 6: फैमिली डिटेल (यदि आवश्यक हो)
यदि आपका नाम अंतिम SIR में सूचीबद्ध नहीं है और आप अपने परिवार के रिकॉर्ड से लिंक करना चाहते हैं, तो लिंकेज स्थापित करने के लिए अपने रिश्तेदारों का विवरण प्रदान करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका डेटा सही परिवार से जुड़ता है।

स्टेप 7: आधार वेरिफिकेशन (SIR Form Online)
संकेतानुसार आधार सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके आधार विवरण सही हैं। eSign ऑथोराइजेशन के लिए लिंक दिए गए हैं, उनका उपयोग करें। यह चरण आपकी पहचान को डिजिटल रूप से प्रमाणित करता है।

स्टेप 8: फॉर्म की समीक्षा करें और सबमिट करें (SIR Form Online)
जमा करने से पहले भरे हुए SIR फॉर्म का ध्यानपूर्वक पूर्वावलोकन करें। सभी जानकारियों की सटीकता की दोबारा जांच करें। प्रक्रिया पूरी करने के लिए घोषणा चेकबॉक्स पर टिक करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

महत्वपूर्ण नोट: यह फॉर्म केवल ई-साइन (eSign) के जरिए ही जमा किया जा सकता है। आपके आधार से जुड़े मोबाईल नंबर पर ही OTP आएगा, जो मतदाता उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते, उन्हें अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से फॉर्म जमा करना होगा।
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