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निर्वाचक नामावली का 1 मार्च को हुआ प्रारंभिक प्रकाशन,जिनका विवरण निर्वाचक नामावली में त्रुटिपूर्ण हो ठीक करा सकते हैं।

संशोधन के लिए दावा-आपत्ति1 से 9 मार्च तक

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका आम और उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 1 मार्च को किया गया। इसके लिए दावा-आपत्ति 1 से 9 मार्च तक कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के चिन्हांकित स्थलों पर प्राधिकृत कर्मचारी को निर्धारित समय पर प्रस्तुत किए जा सकते है।
नगर पालिक निगम बीरगाँव के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 1मार्च को किया गया है। मतदाता लिंक का प्रयोग कर प्रारंभिक मतदाता सूची मे अपना नाम खोज सकते हैं।

निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय और संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय में किया गया है। निर्वाचक नामावली में दावा-आपत्ति ऐसे व्यक्ति कर सकते है। जिनका नाम विधानसभा निर्वाचन की प्रचलित निर्वाचक नामावली में है। किन्तु नगर पालिका की निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन से छूट गया है या जिनका नाम गलत वार्ड में प्रकाशित हो गया हो या जिनका विवरण निर्वाचक नामावली में त्रुटिपूर्ण हो।

उसके संशोधन के लिए दावा-आपत्ति 9 मार्च तक किया जा सकता है। इसी तरह प्रारंभिक प्रकाशन में किसी मतदाताध्स्वयं के निर्वाचन नामावली में नाम होने पर आपत्ति हो तो उसके विलोपन के लिए दावा-आपत्ति की जा सकती है।

इसी तरह संशोधित नवीन प्रावधान के तहत यदि किसी का नाम नगर पालिका की प्रारंभिक प्रकाशित निर्वाचक नामावली और विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली दोनों में नहीं हैं। तो पहले विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाकर प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 13 मार्च तक आवेदन करना होगा।

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