रायपुर लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने राहत से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण की दर 8% या इससे कम है वहां बिना किसी बंदिश के बाजार खुलेंगे। राज्य सरकार ने यहां तक कह दिया है कि सभी दुकानों, मॉल, शोरूम को खोला जा सकेगा। किसी तरह का रोस्टर सिस्टम या बंदिश नहीं होगी, मगर शाम 6 के बाद से नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा।
रायपुर में मॉल खोले जाने को लेकर भी मंगलवार शाम तक फैसला हो सकता है। प्रदेश के सभी सिनेमा हॉल हालांकि बंद रखने को कहा गया है।
जहां 8 प्रतिशत की संक्रमण दर से अधिक मरीज वहां ये होगा
ऐसे जिले जहां पर 8% से अधिक पॉजिटिविटी रेट अधिक है वहां मौजूदा समय में चल रही व्यवस्था को ही लागू रहेगी। यानी कि वहां लॉकडाउन पहले की तरह चलता रहेगा उन जिलों में यह छूट लागू नहीं होगी।
राज्य सरकार ने अपनी छूट में कहा है कि सभी दुकानें 6:00 बजे बंद कर दी जाएंगी। मैरिज हॉल वगैरह में 10 लोगों की मौजूदगी में ही शादी के कार्यक्रम होंगे। पूरे राज्य में धारा 144 की धारा लागू रहेगी।
राजधानी रायपुर में कलेक्टर ने लॉक डाउन के नियमों में शिथिलता बढ़ाई है। रायपुर में अब कलेक्टर के नए निर्देशों के अनुसार 25 मई से सभी चिन्हांकित 11 बाजारों में सम विषम या लेफ्ट राइट सिस्टम समाप्त किया जाता है।
शहर की सभी दुकानें कलेक्टर रायपुर द्वारा जारी आदेश 15 मई के अनुसार खुलेंगी। बाकी किसी नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।