रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन? UPS स्कीम में मिलेंगे ये फायदे

UPS या NPS? केंद्रीय कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक चुनें Pension स्कीम UPS Scheme: Central Government Employees Pension Option
केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए, एक जरूरी खबर है। देश में 1 अप्रैल 2025 से, UPS लागू है। अगर अब तक आपने UPS या NPS में से, किसी एक का विकल्प नहीं चुना है, तो 30 सितंबर 2025 तक चुन सकते हैं। UPS का लाभ वे केंद्रीय कर्मचारी उठा सकते हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। यह विकल्प वर्तमान कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के जीवनसाथियों के लिए उपलब्ध है।
यह UPS की महत्वपूर्ण जानकारी है।
UPS से कितनी अलग है NPS?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से, कुछ मायनों में अलग है। UPS में, सेवानिवृत्ति के बाद, सुनिश्चित पेंशन मिलती है। जबकि NPS शेयर बाजार पर आधारित है। जिसमें पेंशन की गारंटी नहीं होती। UPS पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के समान, कई लाभ प्रदान करती है।
यह UPS और NPS के बीच मुख्य अंतर है।
UPS में मिलते हैं ये लाभ
- Assured Pension: 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा पर, सेवानिवृत्ति से पहले, अंतिम 12 महीनों के, औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत मिलेगा। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक, कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
- Assured Family Pension: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले, उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
- Assured Minimum Pension: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
- Inflation Index: सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPE-IW) के आधार पर, महंगाई राहत मिलेगी।
- Gratuity: UPS में शामिल सभी सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत, पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के तहत मिलने वाले, रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के, हकदार होंगे। पहले यह लाभ केवल OPS वाले कर्मचारियों को मिलता था। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु, विकलांगता या अमान्यता की स्थिति में, अब UPS कर्मचारी भी OPS के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
यह UPS के मुख्य लाभ हैं।
NPS में किस तरह मिलता है लाभ?
- NPS एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी को, अपनी पेंशन में मूल वेतन का, 10 फीसदी देना होता है। और इसमें राज्य सरकार केवल, 14% का ही योगदान देती है।
- इसमें कर्मचारी को, रिटायरमेंट के समय 60% राशि मिलती है। बाकी 40% राशि से पेंशन बनती है।
- NPS में रिटायरमेंट के समय, ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।
यह NPS की कार्यप्रणाली है।
- न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में 6 महीने के उपरांत, मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू नहीं होता है।
- नई पेंशन स्कीम के तहत, सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए, NPS फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है।
- सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। NPS शेयर बाजार पर आधारित है।
- इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है।
- NPS में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उनके परिजनों को कुल वेतन का 50 फीसदी, पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है।
- नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर, शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा, आपको उस पर टैक्स देना होता है।
यह NPS के कुछ और पहलू हैं।
UPS कैलकुलेटर से चेक करें कितनी मिलेगी पेंशन?
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले, वित्तीय सेवा विभाग ने, UPS के लिए कैलकुलेटर जारी कर दिया है।
- सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) कैलकुलेटर का उपयोग कर, अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं।
- कैलकुलेटर में जन्म तिथि, नौकरी ज्वाइनिंग की डेट, रिटायरमेंट ऐज, मंथली बेसिक सैलरी आदि की जानकारी देनी होगी।
- कैलकुलेटर
https://npstrust.org.in/ups-calculator
पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह UPS कैलकुलेटर की जानकारी है।
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