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छत्तीसगढ़ के इन केन्द्रों मे लगेगा कोरोना टीका देखें सूची..

राज्य टीकाकरण अधिकारी ने दूसरे चरण के टीकाकरण की दी जानकारी

रायपुर राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने आज सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और 45 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के कोमोरबीडिटी पीड़ितों के कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस चरण में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों (मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर और उप स्वास्थ्य केन्द्र) एवं पी.एम.जे.ए.वाय, सी.जी.एच.एस. इम्पैनल्ड निजी अस्पतालों में कोविड-19 से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे।

निजी अस्पतालों को टीकाकरण केंद्र के रूप में चिन्हांकित करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन आवश्यक पहल और व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। शासकीय अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण निःशुल्क किया जाएगा। निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को अधिकतम 100 रूपए सेवा शुल्क तथा 150 रूपए वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा।
1 मार्च से से वरिष्ठ नागरिकों (60 से अधिक वर्ष के व्यक्तियों) व चिन्हांकित 20 बिमारियों/स्थितियों से ग्रसित 45 से 59 वर्ष के मध्य को-मार्बिड व्यक्तियों का कोविड- 49 टीकाकरण प्रारंभ किया जा रहा है।

इन लाभार्थियों को शासकीय स्वास्थ्य संस्थायें (मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र) अथवा पीएमजेएवाय /सीजीएचएस इम्पैनलड निजी अस्पतालों में कोविड- 9 टीकाकरण सेवा प्रदाय किया जाएगा।
ऐसे निजी स्वास्थ्य संस्थायें जो कोविड-19 टीकाकरण सेंटर के रूप में कार्य करेंगे, उन्हें कोविड-19 टीकाकरण के समस्त दिशा.निर्देशों का पालन करना होगा तथा टीकाकरण के दौरान गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित कोविड-49 टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म (कोविन-2.0) का उपयोग करते हुये ही कोविड-19 टीकाकरण किया जाना होगा।

निजी अस्पतालों भें टीकाकरण सत्र आयोजन हेतु निम्न सुविधायें होना आवश्यक है-

-कोरोना टीकाकरण सत्र स्थल के दिशा-निर्देशानुसार निजी अस्पताल में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।
-कोबिड वैक्सीन संधारण के लिए आवश्यक कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध हो।
-अस्पताल में वैक्सीनेटर तथा वैक्सीनेशन टीम उपलब्ध हो।
-टीकाकरण पश्चात्‌ एईएफआई प्रकरणों के आवश्यक उपचार के लिए सुविधा उपलब्ध हो।
निजी अस्पतालों में उक्त सुविधाओं का वैरिफिकेशन जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा तथा निकटतम कोल्ड चेन प्वाइंट से मैपिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर प्रबंधक के लिए आईडी व पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा।

इसी प्रकार कोविड वैक्सीनेशन सेंटर प्रबंधक द्वारा वैक्सीनेटर व वेरिफायर के लिए आईडी व पासवर्ड बनाया जाएगा।
टीकाकरण सत्र स्थल पर पहचान पत्र साथ लाना आवश्यक है जिसके माध्यम से लाभार्थी की पहचान की जाएगी।

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