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दुकानदारों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें

छत्तीसगढ़ में दुकानों का नया दौर: 24 घंटे खुलेंगे बाज़ार, कर्मचारियों के हित भी सुरक्षित

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के दुकानदारों और कर्मचारियों दोनों के लिए एक नया युग शुरू किया है। सरकार ने दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इस नए अधिनियम के तहत अब दुकानें 24 घंटे और सातों दिन खुली रह सकती हैं।

क्या हैं नए नियम?

  • 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी: अब दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। दुकानदार अपनी सुविधा के अनुसार 24 घंटे और पूरे सप्ताह दुकानें खोल सकते हैं।
  • कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित: दुकानों के 24 घंटे खुले रहने के बावजूद कर्मचारियों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा।
  • महिला कर्मचारियों की सुरक्षा: नई व्यवस्था के तहत महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष शर्तें लागू की गई हैं।
  • डिजिटल रिकॉर्ड: सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करना होगा।
  • ऑनलाइन विवरण: हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकानों और स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • श्रम विभाग का नियंत्रण: अब दुकानों और स्थापनाओं का पंजीकरण श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • नया कानून किस पर लागू होगा? यह नया कानून केवल उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा जिनमें दस या अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
  • पंजीकरण शुल्क: नए नियमों के तहत दुकानों और स्थापनाओं के पंजीकरण शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा।
  • पंजीकरण की प्रक्रिया: सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को नए अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ में नए कानून के फायदे

  • छोटे दुकानदारों को राहत: इस नए कानून से छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे अपनी दुकानों को अपनी सुविधा के अनुसार खोल और बंद कर सकेंगे।
  • रोजगार के अवसर बढ़ेंगे: 24 घंटे दुकानें खुली रहने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
  • उपभोक्ताओं को सुविधा: उपभोक्ताओं को अब अपनी पसंदीदा दुकानों से सामान खरीदने के लिए समय की चिंता नहीं करनी होगी। वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं।
  • व्यापार को बढ़ावा: यह नया कानून राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।

कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है।
  • नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था।
  • कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें इस नए अधिनियम में स्वतः शामिल होंगी।
  • जो दुकानें पहले से पंजीकृत हैं उनको छह महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।

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