दुकानदारों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें

छत्तीसगढ़ में दुकानों का नया दौर: 24 घंटे खुलेंगे बाज़ार, कर्मचारियों के हित भी सुरक्षित

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के दुकानदारों और कर्मचारियों दोनों के लिए एक नया युग शुरू किया है। सरकार ने दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इस नए अधिनियम के तहत अब दुकानें 24 घंटे और सातों दिन खुली रह सकती हैं।

क्या हैं नए नियम?

छत्तीसगढ़ में नए कानून के फायदे

कुछ महत्वपूर्ण बातें

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