UGC Takes Strict Action: Notice Issued to 54 Universities for Violating Rules, Check Full List Here
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने एक सख्त कदम उठाया है। UGC ने एक साथ 54 राज्य विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। इन विश्वविद्यालयों पर नियमों का सही से अनुपालन न करने का आरोप है। इन कॉलेजों ने सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण (Public Self Disclosure) से जुड़ी जानकारी अपलोड नहीं की। नियमों के उल्लंघन को लेकर आयोग ने यह सख्ती दिखाई है। भोपाल और इंदौर की यूनिवर्सिटी भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
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UGC ने क्यों जारी किया 54 विश्वविद्यालयों को नोटिस?
UGC के सख्त कदम के पीछे सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण के नियम हैं।
- नियमों का उल्लंघन: इन विश्वविद्यालयों पर नियमों का पालन न करने का आरोप है।
- अनिवार्य सूचना: इन्हें प्रासंगिक जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी थी।
- बार-बार रिमाइंडर: आयोग ने कई बार रिमाइंडर ईमेल और मीटिंग्स के जरिए याद दिलाया था।
- उल्लंघन: इतने प्रयासों के बावजूद 50 से अधिक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी नियमों का उल्लंघन कर रही थीं।
- लिस्ट जारी: डिफॉल्टर कॉलेजों की लिस्ट आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की है।
किन-किन राज्यों के कॉलेज हैं शामिल?
इस डिफॉल्टर लिस्ट में देश के विभिन्न राज्यों के कॉलेज शामिल हैं।
- मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के 10 विश्वविद्यालय इस सूची में हैं।
- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड: उत्तर प्रदेश से तीन और उत्तराखंड से चार कॉलेज शामिल हैं।
- बिहार और छत्तीसगढ़: बिहार और छत्तीसगढ़ से तीन-तीन कॉलेज इस लिस्ट में हैं।
- गुजरात और झारखंड: गुजरात से आठ और झारखंड से चार कॉलेज हैं।
- अन्य राज्य: असम, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से भी विश्वविद्यालय शामिल हैं।
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आखिर क्या है वजह? (स्व-प्रकटीकरण नियम)
UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश तय किए थे।
- दिशा निर्देश: ये दिशा निर्देश पिछले साल जून में जारी किए गए थे।
- अनिवार्य वेबसाइट: सभी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट को कार्यशील वेबसाइट बनाना अनिवार्य है।
- जानकारी की उपलब्धता: वेबसाइट पर जानकारी सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
- पहुँच: होम पेज पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन या लॉगिन के जानकारी मिलनी चाहिए।
- सर्च सुविधा: आसान नेविगेशन के लिए सर्च सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए।
- इंस्पेक्शन रिपोर्ट: कॉलेजों को UGC एक्ट 1956 की धारा 13 के तहत जानकारी जमा करनी थी।
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डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी की लिस्ट ऐसे चेक करें
आम जनता भी इन डिफॉल्टर कॉलेजों की सूची देख सकती है।
- वेबसाइट: सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.ugc.gov.in पर जाएँ।
- सेक्शन: होमपेज पर नोटिस के सेक्शन में जाना होगा।
- लिंक: डिफॉल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के लिंक पर क्लिक करें।
- जाँच: नया पेज खुलने पर राज्यवार कॉलेज का नाम चेक करें।
https://www.ugc.gov.in/pdfnews/4645721_Defaulting-State-Private-Universities.pdf
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