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EPFO Aadhar Card: ईपीएफओ ने जन्मतिथि प्रमाण के रूप में आधार कार्ड हटाया, देखे वैध दस्तावेज सूची

16 जनवरी को जारी एक सर्कुलर में, ईपीएफओ ने कहा कि आधार मुख्य रूप से एक पहचान सत्यापन उपकरण है, न कि जन्म का प्रमाण।

एक बड़े फैसले में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार कार्ड को जन्मतिथि (डीओबी) प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है।

ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के निर्देश के बाद जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है।

16 जनवरी को जारी एक सर्कुलर में, ईपीएफओ ने कहा कि आधार – जिसे कई लाभार्थियों द्वारा जन्म तिथि का प्रमाण माना जा रहा था – मुख्य रूप से एक पहचान सत्यापन उपकरण है, न कि जन्म का प्रमाण। सर्कुलर को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) से मंजूरी मिल गई है। हाल के कुछ अदालती फैसलों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि आधार को जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

दस्तावेज़ जो ईपीएफओ के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य हैं

किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट

स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो

सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणपत्र

पैन कार्ड

केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट

सरकारी पेंशन सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र विशेष रूप से,

आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह नंबर भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है

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