रायपुर बीपीएल परिवार के लिए समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत बीपीएल परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाती है, जिसकी आय से परिवार की आजीविका चलती हो। ऐसे में उसके परिवार के वारिस मुखिया को 20 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
विभागीय जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत वह पात्र होगा, जिसका बीपीएल सर्वे सूची में नाम दर्ज हो। इस आवेदन को ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवेदक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोग नगर पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में आवेदन जमा कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आवेदन पत्र के साथ परिवार के मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र, जिसमें मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, बीपीएल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, एक रंगीन पासपोर्ट फोटो और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया या मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत, परिवार के सदस्य को एकमुश्त राशि दी जाती है।
इस योजना के बारे में ज़रूरी जानकारी
इस योजना का लाभ पाने के लिए, परिवार के मुखिया या मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
मृतक परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहा होना चाहिए.
मृतक परिवार का मुख्य कमाई करने वाला सदस्य होना चाहिए।
इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया।
आवेदन करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पंचायत, या नगर परिषद का दौरा करना होगा।
आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और ज़रूरी जानकारी भरनी होगी।
सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।