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टूलकिट मामले के तहत निकिता-शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी,क्या है ये टूलकिट?

लाल किला हिंसा और टूलकिट मामले की जांच हुई तेज

नई दिल्ली केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय साजिश की परतें अब धीरे-धीरे खुलने लगी हैं। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में शामिल निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इसस पहले पुलिस ने 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया था।
दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा के साथ-साथ टूलकिट मामले की जांच भी तेज कर दी है, जिसके चलते बीते रविवार को पहली गिरफ्तारी की गई।

इसके अलावा टूलकिट मामले में शामिल निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी।

5 दिन की पुलिस रिमांड पर दिशा रवि

मालूम हो कि बीते रविवार को ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में बेंगलुरू की एक 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता और फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया अभियान की संस्थापकों में से एक दिशा रवि को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां दिल्ली की एक अदालत ने दिशा को 5 दिन की दिल्ली पुलिस की विशेष सेल की हिरासत में भेज दिया है।

टूलकिट मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल के मुताबिक, दिशा ने ही किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट को एडिट किया था और उसे थनबर्ग को भेजा था। दिशा पर आरोप है कि वह देश के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थी। दिशा रवि के अलावा अभी इस मामले में कई अन्य गिरफ्तारियां होनी हैं, जोकि भारत विरोधी साजिश का एक बड़ा खुलासा कर सकती हैं।

दिशा रवि से पूछताछ जारी

फिलहाल, जांच टीम ने दिशा रवि का फोन जब्त कर लिया है, और आगे की पुछताछ कर रही है। इससे पहले पुलिस ने गूगल और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों से टूलकिट को तैयार करने वाले से जुड़े ईमेल आईडी, डोमेन यूआरएल और अन्य जानकारी मांगी थी।

दिशा रवि पर आरोप है कि उसने किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट को एडिट किया और उसे आगे फॉरवर्ड किया था। टूलकिट मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि टूलकिट का मकसद भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचना है।
बता दें कि यह टूलकिट मामला चर्चा में तब आया जब इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। उसके बाद पुलिस ने बीते 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 124A, 120A और 153A के तहत बदनाम करने आपराधिक साजिश, राजद्रोह के तहत अन्य विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

टूलकिट” किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए बनाया गया एक गूगल डॉक्यूमेंट होता है. यह इस बात की जानकारी देता है कि किसी समस्या के समाधान के लिए क्याक्या किया जाना चाहिए? यानी इसमें एक्शन प्वाइंट्स दर्ज होते हैं. इसे ही टूलकिट कहते हैं.

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