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कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन…

देखें कब तक खुलेंगीं कौन सी दुकानें…

रायपुर । राजधानी में कोरोना की बढ़ती रफ़्तार पर लगाम लगाने रायपुर कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, बार-होटल इत्यादि के संचालन समय में परिवर्तन किया है। अब इनका संचालन नए टाइम टेबल के अनुसार होगा।

रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है, जो 4 अप्रैल से प्रभावी रहेंगे।
जारी गाइड लाइन के अनुसार सभी प्रकार की स्थाई-अस्थाई दुकानें शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेले-गुमटियों के लिए संचालन समय सीमा सुबह 6 से शाम 6 बजे तक है।

इसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबा, हेटले-बार, डायनिंग, टेक-अवे, होने डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक संचालित होंगे। अगर कोई भी प्रतिष्ठान जारी आदेश के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उक्त प्रतिष्ठा को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।

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