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छत्तीसगढ़ के दोपहिया वाहन डीलर्स पर सख्त हुआ परिवहन विभाग

नए मॉडल की जानकारी उपलब्ध नही कराने पर विभाग जारी कर रहा नोटिस


रायपुर। प्रदेश के सभी आटोमोबाइल डीलर्स को परिवहन विभाग नोटिस जारी कर रही है। नए मॉडल की जानकारी नहीं देने की वजह से परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गाड़ियां बेचने पर रोक लगाई जाएगी।


दरअसल, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184 (क) के प्रावधानों के तहत राज्य में गाड़ियों की बिक्री की अनुमति लिए बगैर लंबे समय से डीलर गाड़ियां बेधड़क बेच रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद 23 दिसंबर को रायपुर आरटीओ ने परिवहन मोटर यान अधिनियम के तहत हीरो मोटरकार्प और होंडा के डीलरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था।


होंडा कंपनी के डीलरों की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया, जबकि हीरो मोटरकार्प के कुछ डीलरों ने अलग-अलग वजह बताते हुए जवाब भेजा था। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर रायपुर में दोनों कंपनियों के डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं अन्य डीलरों के जवाब के इंतजार किया जा रहा है।

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